Adil Khan

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Ankit

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भारतीय राजव्यवस्था 2026: सरकार के स्तर, चुनाव और नियुक्ति

भारतीय राजव्यवस्था


Intro - 

आजकल चल रहे चुनावो के माहौल को देखते हुए और 2025 – 26 में मोदी सरकार द्वारा चलाए जा रहे SIR को देखते हुए TheAdilStudy की टीम ने ये महसूस किया  के हमे निम्नलिखित बातों की जानकारी आवश्यक है :-

  1. भारतीय राजव्यवस्था |

  2. सरकार के स्तर |

  3. कौन किसको चुनता है ?

  4. कौन, किसको नियुक्त करता है ?

भारतीय राज्यव्यवस्था 

भारत एक संघीय संसदात्मक व्यवस्था वाला देश है | जहां 1.4709 अरब (1,470,900,000+) जन आबादी रहती है |  ( Note:- ये आंकड़े लाइव अनुमान हैं रियल-टाइम काउंटर पर आधारित है असली जनगणना 2026-2027 में होने वाली है ) (डिजिटल + कास्ट सेंसस के साथ, इसके बाद Official Number आएंगे) 

लगभग 150 सालों कि गुलामी के बाद स्वतंत्र भारत के लोगों के Fundamental Rights & Equality & Freedom यानी मूल अधिकार उनकी समानता और स्वतंत्रता आवश्यक था | अतः संविधान सभा सदस्यों ने इस प्रणाली को चुना जिसे   संघीय संसदात्मक व्यवस्था कहते है |


सरकार के स्तर

भारत मे सरकार के तीन स्तर है ( मुख्यतः दो )-

  • केंद्र ( संघ ) सरकार 

  • राज्य सरकार 

  • स्थानीय स्वशान  (पंचायती राज, नगर निगम ) {73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 (जो 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी) से देशभर मे लागू )।


केंद्र ( संघ )

भारतीय संविधान मे साफ - साफ लिखा है “India that is Bharat shal be union of states” यानी के “भारत राज्यों का संघ होगा”

भारत मे राज्य मिलकर भारत संघ का निर्माण करते है | 

भारत संघ की राजव्यवस्था का केंद्र  “संसद” है ( नई दिल्ली ) |

संसद के तीन भाग है |

  1. राष्ट्रपति ( President )

  2.  लोकसभा ( House Of Peoples ) (निम्न सदन, स्थायी सदन )

  3. राज्यसभा (Council of States )(उच्च सदन, स्थायी सदन )   

 

राज्य   

भारत एक दोहरी सरकार वाला देश है | भारत मे राज्यों  के पास भी शासन चलाने की अलग राजव्यवस्था है जिसके तीन अंग होते है ( मुख्यतः दो ) 

  1. राज्यपाल ( Governor )

  2. विधानसभा ( Legislative Assembly )

  3. विधान परिषद ( Legislative Council ) (केवल - आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना,उत्तर प्रदेश मे )


स्थानीय स्वशासन 

भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना के पंचायती राज को संवैधानिक दर्ज मिले, 1993 मे श्री राजीव गांधी के समय पूर्ण हुआ | ये प्रकार का है ग्रामीण और नगरीय |

(ग्रामीण ) इसके तीन स्तर है -

  1.   ग्राम स्तर (Village Level) -

  • संस्था:-    ग्राम पंचायत (Gram Panchayat)

  • प्रधान :-   सरपंच ( Sarpanch )

  • सरकारी अधिकारी / ग्राम सचिव :- ग्राम सेवक ( Village Development Officer )

  • क्षेत्र:-   एक या अधिक गाँवों का समूह।


  1.  खंड स्तर (Block Level) -

  • संस्था:-    पंचायत समिति  /  जनपद पंचायत

  • प्रधान :-  पंचायत समिति प्रधान

  • सरकारी अधिकारी :- ब्लॉक विकास अधिकारी (Block Development Officer - BDO)

  • क्षेत्र:-   एक विकास खंड (तहसील/प्रखंड) के सभी ग्राम पंचायतों को मिलाकर।


  1.  जिला स्तर (District Level) -

  • संस्था का नाम: जिला परिषद (Zila Parishad) या जिला पंचायत

  • प्रधान :-  जिला परिषद अध्यक्ष |

  • सरकारी अधिकारी :- मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer - CEO, Zila Parishad)

  • क्षेत्र: पूरे जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर। 


नगर निगम (Municipal Corporation)

├── *निर्वाचित शाखा*

│   ├── *मेयर (Mayor)* - औपचारिक प्रमुख

│   ├── *निगम परिषद (Corporation Council)* - सभी निर्वाचित पार्षद

│   └── *स्टैंडिंग कमेटियाँ* - विशिष्ट विषयों पर समितियाँ

├── *प्रशासनिक शाखा*

│   ├── *महापौर आयुक्त (Municipal Commissioner)* - वास्तविक कार्यकारी प्रमुख (IAS)

│   └── *विभागीय अधिकारी* - स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, शिक्षा आदि विभागों के प्रमुख

└── *न्यायिक कार्य*

    └── *नगर न्यायालय* - नगर कानूनों के उल्लंघन के मामले


कौन किसको चुनता है ?


हमारे लिए ये जानना अत्यंत आवश्यक है के भारत मे कौन, किसे चुनता है ?

TheAdilStudy कि टीम ने आस - पास के आम लोगों ( भादरा, सिधमुख जैसे शहरों मे ) से पूछताछ करने पर पता चला के कम से कम आधे लोग इस बात से अनजान है के भारत मे जनता किसको प्रत्यक्ष चुनती है और किसे अप्रत्यक्ष | 

  • प्रत्यक्ष चुनाव - जब जनता सीधे तौर किसी उम्मीदवार को अपना मत डालती है |

  • अप्रत्यक्ष चुनाव  - जब जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जनता कि तरफ से वोट करते है |

  1. राष्ट्रपति - (अप्रत्यक्ष चुनाव )

  •   लोकसभा के निर्वाचित सदस्य 

  • राजसभा के निर्वाचित सदस्य 

  • राज्य विधानमंडलों ( विधान सभा और विधान परिषद) के निर्वाचित सदस्य 

 

  1. लोकसभा सदस्य -

  ( M.P का चुनाव ) ( प्रत्यक्ष चुनाव )

निर्वाचित अधिकतम 543 - (530 विभिन्न राज्यों के लोकसभा क्षेत्रों से और  अधिकतम 13 केन्द्र शासित प्रदेशों से ) 


राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत - 0 सदस्य (104वें संविधान संशोधन से एंग्लो-इंडियन मनोनयन समाप्त।

  •  केवल जनता द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर |


  1. राज्यसभा सदस्य - 

( M.P का चुनाव) ( अप्रत्यक्ष चुनाव )

अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है |

निर्वाचित ( राज्यों से 229,वर्तमान में 225) (केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम 8,वर्तमान में 3)



  • राज्य विधानसभाओ के निर्वाचित सदस्य अपने मे से ही सदस्यों को चुनकर भेजते है| जैसे- राजस्थान विधानसभा से 10 सदस्य चुनकर राज्यसभा मे भेजे जाते है |

  • हालाँकि, विधान परिषद के सदस्य (जो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं) राज्यसभा के उम्मीदवार बन सकते हैं। 

  1. विधानसभा सदस्य -

 (M.L.A का चुनाव) (प्रत्यक्ष चुनाव)

  • जनता द्वारा सीधे तौर पर वोट डालकर विधायक चुने जाते है जैसे सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र से श्री मनोज न्यान्गली है | ( 2023 के चनाव के बाद ) 


  1. विधानपरिषद सदस्य -

(M.L.C) का चुनाव(अप्रत्यक्ष चुनाव) चुनाव प्रणाली: एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote)

  • 1. विधानसभा के सदस्य (1/3 सदस्य)-

( राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य (MLAs)


  • 2. स्थानीय निकायों के सदस्य (1/3 सदस्य)

(नगर पालिका, नगर निगम, जिला परिषद, पंचायत समिति आदि के निर्वाचित सदस्य )


  • 3. शिक्षक निर्वाचक मंडल (1/12 सदस्य)

( राज्य के माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षक )


  • 4. स्नातक निर्वाचक मंडल (1/12 सदस्य)

(कम से कम 3 साल पहले स्नातक की डिग्री प्राप्त कर चुके व्यक्ति )


  • 5. राज्यपाल द्वारा मनोनयन (1/6 सदस्य)

 [ राज्यपाल (साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि क्षेत्रों से विशिष्ट व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं]

कौन, किसको नियुक्त करता है? (नियुक्ति प्रक्रिया)

India में कई important  संवैधानिक पदों की पूर्ति Direct चुनाव की बजाय नियुक्ति (appointment) से भरे जाते हैं। अधिकतर नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं (संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार), लेकिन असल में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर (Article 74)। 


भारतीय संवैधानिक पद - नियुक्ति और कार्यकाल

भारतीय संवैधानिक पदों की नियुक्ति और कार्यकाल

प्रमुख पद, नियुक्ति प्रक्रिया और पदावधि (2026 के अनुसार)
पद नियुक्त करने वाला कार्यकाल / पदावधि
राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल द्वारा चुनाव 5 वर्ष (पुनर्निर्वाचन संभव)
उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा चुनाव 5 वर्ष (पुनर्निर्वाचन संभव)
मुख्य न्यायाधीश (सर्वोच्च न्यायालय) राष्ट्रपति 65 वर्ष की आयु तक
अन्य न्यायाधीश (सर्वोच्च न्यायालय) राष्ट्रपति 65 वर्ष की आयु तक
प्रधानमंत्री राष्ट्रपति (लोकसभा में बहुमत वाले दल/गठबंधन के नेता को) लोकसभा के कार्यकाल तक (5 वर्ष तक, या विश्वास मत खोने तक)
मंत्री परिषद (कैबिनेट मंत्री सहित) राष्ट्रपति (प्रधानमंत्री की सलाह पर) प्रधानमंत्री के साथ (लोकसभा के कार्यकाल तक)
लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुनाव लोकसभा के कार्यकाल तक (5 वर्ष तक)
राज्यपाल राष्ट्रपति 5 वर्ष (या राष्ट्रपति की इच्छा तक)
मुख्यमंत्री राज्यपाल विधानसभा के कार्यकाल तक (5 वर्ष तक)
राज्य मंत्रिपरिषद राज्यपाल (मुख्यमंत्री की सलाह पर) मुख्यमंत्री के साथ (विधानसभा के कार्यकाल तक)
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति 62 वर्ष की आयु तक
उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश राष्ट्रपति 62 वर्ष की आयु तक
उपराज्यपाल (केंद्रशासित प्रदेश) राष्ट्रपति राष्ट्रपति की इच्छा तक (आमतौर पर 5 वर्ष)
महालेखा-परीक्षक (CAG) राष्ट्रपति 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक (जो पहले हो)
महान्यायवादी (Attorney General) राष्ट्रपति राष्ट्रपति की इच्छा तक (कोई निश्चित आयु/समय नहीं)



Disclaimer-

हम किसी भी राजनीतिक दल अथवा उसकी योजना जैसे SIR जैसी सरकारी योजना अथवा Propaganda का ना तो समर्थन करते है ना ही विरोध करते है | हमारा उद्देश्य वर्तमान कि बातों की जानकारी ( Current Affairs ) देना है | 

प्रिय पाठक ! 

हम किसी भी राजनीतिक मुद्दे को गलत या सही नहीं ठहराते एवं हमारा ये कंटेन्ट केवल शिक्षण के उद्देश्य से बनाया गया है |

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